भिलाई 6 साल की बच्ची से यौन अपराध मामला: 45 वर्षीय आरोपी की पत्नी भी पहुंची थाने, किराएदार पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप

भिलाई POCSO मामले में आरोपी की पत्नी की पुलिस शिकायत
POCSO मामले में आरोपी की पत्नी ने किराएदार के खिलाफ पुलिस को अलग शिकायत सौंपी।

2 अक्टूबर की रात की घटना बताते हुए 4 अक्टूबर को दी शिकायत; कहा- सामाजिक बदनामी के डर से तत्काल रिपोर्ट नहीं की, अब कार्रवाई चाहती हूं

दुर्ग-भिलाई, 5 अक्टूबर 2026। भिलाई के खुर्सीपार में छह साल की बच्ची से कथित यौन अपराध के मामले में आरोपी मकान मालिक दिलावर यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिवार की ओर से भी पुलिस के सामने एक शिकायत दी गई है। आरोपी की पत्नी रानी यादव ( बदला हुआ नाम) ने खुर्सीपार थाना प्रभारी को 4 अक्टूबर को लिखित शिकायत सौंपते हुए एक किराएदार पर अश्लील हरकत, जबरदस्ती और बदसलूकी का आरोप लगाया है।

रानी यादव ( बदला हुआ नाम) की ओर से दी गई शिकायत में 2 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे की घटना का उल्लेख है। उनका कहना है कि वह अपने किराए पर दिए गए मकान का बकाया किराया लेने गई थीं। शिकायत के अनुसार, किराएदार पर करीब चार महीने का किराया बकाया था। रानी यादव का दावा है कि किराएदार की पत्नी सुल्ताना ( बदला हुआ नाम) ने पहले कहा था कि उसका पति कामरान (बदला हुआ नाम) आने के बाद किराया देगा।

शिकायत में रानी यादव ने आरोप लगाया है कि कामरान के घर आने के बाद जब उन्होंने किराया मांगा तो उसने तत्काल भुगतान करने से इनकार कर दिया और एक महीने बाद एकमुश्त किराया देने की बात कही। इस दौरान दोनों के बीच किराए को लेकर बहस हुई। रानी का आरोप है कि इसी दौरान कामरान ने उनके साथ अश्लील हरकत की, उनका हाथ पकड़कर खींचा और उनके साथ बदसलूकी की।

शिकायत में आगे कहा गया है कि उनके शोर मचाने पर वहां अनीस पहुंचा और उसके बाद सुल्ताना भी मौके पर आ गई। रानी के मुताबिक, घटना की जानकारी होने पर दोनों ने उनसे माफी मांगी और अगले दिन किराया देने तथा मकान खाली करने की बात कही।

शिकायत में कहा- पति घर पर नहीं थे

रानी यादव ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी लिखा है कि घटना के समय उनके पति घर पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में उन्होंने बाद में अपने पति को बताया। शिकायत के अनुसार, घटना के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट नहीं की और इसकी वजह सामाजिक बदनामी का डर बताया।

रानी ने अपनी शिकायत में कहा है कि अब वह 4 अक्टूबर को घटना की रिपोर्ट कर कार्रवाई चाहती हैं।

आरोपी पक्ष की ओर से सामने आया नया दावा

यह शिकायत ऐसे समय सामने आई है जब खुर्सीपार पुलिस छह साल की बच्ची से कथित यौन अपराध के मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 3 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया था। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस मामले में मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

अब आरोपी की पत्नी की ओर से दी गई यह शिकायत पूरे घटनाक्रम में एक नया पहलू जोड़ती है। हालांकि, रानी यादव की शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 2 अक्टूबर की रात बताई गई घटना वास्तव में किस परिस्थिति में हुई और उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

पहले क्या हुआ था?

खुर्सीपार थाना क्षेत्र में छह साल की बच्ची अपने माता-पिता के साथ किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 2 अक्टूबर को बच्ची के साथ कथित यौन अपराध हुआ। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। मेडिकल जांच के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।

मामले में परिजनों ने आरोपी पर पहले भी बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। यह आरोप भी फिलहाल जांच का हिस्सा हैं और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, बयानों तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

इसके बाद 5 अक्टूबर को स्थानीय लोगों और छत्तीसगढ़ शिवसेना की ओर से भी पुलिस-प्रशासन को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ अन्य शिकायतों और जमीन से जुड़े कथित मामलों की जांच की मांग भी रखी।

अब आरोपी की पत्नी की ओर से किराएदार के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद पुलिस के सामने एक अलग शिकायत की भी जांच करने की जिम्मेदारी है। इस शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की जांच पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगी।

आगे क्या होगा?

दोनों मामलों में पुलिस जांच निर्णायक होगी। बच्ची से जुड़े POCSO मामले में मेडिकल रिपोर्ट, बच्ची और परिजनों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वहीं, रानी यादव की शिकायत में लगाए गए आरोपों की भी पुलिस को जांच करनी होगी।

फिलहाल दोनों मामलों में किसी भी पक्ष के आरोप को अंतिम तथ्य मानना उचित नहीं होगा। बच्ची से जुड़े मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप अदालत में साबित होना बाकी है, जबकि आरोपी की पत्नी द्वारा किराएदार के खिलाफ लगाए गए आरोप भी पुलिस जांच के अधीन हैं।


Nagendra sahu
Nagendra sahu
नागेन्द्र साहू छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक (BJMC) और वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) की शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। वीडियो एडिटिंग ( Ex- भिलाई Times Sr Editor ) और डिजिटल कंटेंट में भी विशेषज्ञता के साथ वर्तमान में रेखांकित न्यूज़ का संचालन कर रहे हैं।
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