
रायपुर, 25 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 13 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना निरस्त कर दी है। ये सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से चयनित हुए थे और उन्हें प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी।
जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के तहत उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पहुंचकर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना था।
तय समय में नहीं किया कार्यभार ग्रहण
निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद 13 चयनित अभ्यर्थियों ने संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी नियुक्ति एवं पदस्थापना निरस्त करने का निर्णय लिया।
मंत्रालय स्थित चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विभागीय आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने को नियुक्ति निरस्त करने का आधार बनाया गया है।
CGPSC से हुआ था चयन

इन सभी अभ्यर्थियों का चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। चयन के बाद इन्हें प्रदेश के विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी।
अब निर्धारित अवधि में ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण विभाग ने इन नियुक्तियों को आगे जारी रखना संभव नहीं माना और नियुक्ति एवं पदस्थापना दोनों निरस्त कर दी हैं।

