युक्तियुक्तकरण में अनियमितता के आरोप, बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई; जूनियर अकाउंटेंट सस्पेंड

बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण अनियमितता मामले में निलंबित सुनील कुमार यादव
बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण और संशोधित पदोन्नति से जुड़े मामलों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने सुनील कुमार यादव को निलंबित किया।

बिलासपुर, 30 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) और संशोधित पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार, सुनील कुमार यादव, कनिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी एवं तत्कालीन विधि खंड प्रभारी, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

विभागीय जांच में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अनियमितताओं में संलिप्तता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण अनियमितता मामले में निलंबित सुनील कुमार यादव

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ सुनील कुमार यादव के विरुद्ध युक्तियुक्तकरण और संशोधित पदोन्नति से संबंधित मामलों में गंभीर गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से की गई थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया। समिति ने संबंधित प्रकरण से जुड़े अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की।

जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि

जांच समिति ने 31 अगस्त 2026 और 23 सितंबर 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर सुनील कुमार यादव की प्रथम दृष्टया संलिप्तता और अनियमितताएं पाए जाने का उल्लेख किया गया।

इसके बाद विभाग ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 24 सितंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

सुनील कुमार यादव ने नोटिस के जवाब में 25 सितंबर 2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। विभागीय आदेश के अनुसार, जांच के दौरान उनके जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया।

आचरण नियमों के उल्लंघन का हवाला

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत है। विभाग के अनुसार, यह कृत्य शासकीय सेवक से अपेक्षित सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और उच्च आचरण के अनुरूप नहीं है तथा गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

इसी आधार पर विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की।

निलंबन के दौरान यहां रहेगा मुख्यालय

निलंबन आदेश के अनुसार, सुनील कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहुउद्देशीय, दयालबंद, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मामला क्या है?

  • मामला: युक्तियुक्तकरण और संशोधित पदोन्नति प्रक्रिया में कथित अनियमितता
  • जिला: बिलासपुर
  • शिकायत: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से
  • जांच: तीन सदस्यीय समिति द्वारा
  • जांच रिपोर्ट: 31 अगस्त और 23 सितंबर 2026
  • कारण बताओ नोटिस: 24 सितंबर 2026
  • जवाब: 25 सितंबर 2026
  • कार्रवाई: सुनील कुमार यादव निलंबित
  • निलंबन का आधार: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 9(1)(क)

नोट: विभागीय जांच में सामने आए निष्कर्षों को यहां आदेश में दर्ज प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


Nagendra sahu
Nagendra sahu
नागेन्द्र साहू छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक (BJMC) और वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) की शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। वीडियो एडिटिंग ( Ex- भिलाई Times Sr Editor ) और डिजिटल कंटेंट में भी विशेषज्ञता के साथ वर्तमान में रेखांकित न्यूज़ का संचालन कर रहे हैं।
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